गजरौला। 95 रुपये अंकित मूल्य के बजाय सिगरेट की डिब्बी के 100 रुपये वसूलना दुकानदार को महंगा पड़ गया। बाट-माप निरीक्षक ने ग्राहक की शिकायत पर ओवररेट में बिक्री पकड़ी और दुकान का चालान कर दिया। उस पर दस हजार का जुर्माना लग सकता है।
बाट-माप निरीक्षक ऋषिराज मिश्रा ने बताया कि उनसे एक ग्राहक ने शिकायत की। शिकायतकर्ता ने उनको बताया कि उसने 20 नवंबर को होटल व प्रतिष्ठान क्षेत्र में हाईवे किनारे दर्शन स्टोर से सिगरेट की डिब्बी खरीदी जिस पर 95 रुपये कीमत अंकित थी लेकिन दुकानदार ने उससे पांच रुपये अधिक वसूल किए। उसे सिगरेट की डिब्बी 100 रुपये में बेची।
ग्राहक की शिकायत को बाट-माप निरीक्षक ने गंभीरता से लिया। उन्होंने डमी ग्राहक उसी दुकान पर सिगरेट की डिब्बी खरीदने भेजा। उनके सामने भी दुकानदार ने 95 रुपये की सिगरेट की डिब्बी 100 रुपये में बेची। ग्राहक से पांच रुपये अधिक वसूलने के आरोप में दुकान का चालान कर दिया। बाट-माप निरीक्षक ने बताया कि उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।