अमरोहा। चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले दोषी को न्यायालय ने 7 साल 6 माह की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल दोषी जमानत पर बाहर था। न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।
एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि 16 जनवरी 2018 को गजरौला थानाक्षेत्र के अहरौला-गजरौला मार्ग पर लूट हुई थी। इसके बाद दरोगा प्रमोद कुमार, बृजेश कुमार 17 जनवरी को अहरौला-तेजवन चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर से शकूराबाद की तरफ दो संदिग्ध व्यक्तियों के मोटरसाइकिल से घूमने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी खाईखेड़ा के रास्ते होते हुए शकूराबाद तिराहे पर पहुंचे और मोटरसाइकिल सवार लोगों को रोकने की कोशिश की। बाइक पर सवार दोनों आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगे।
इस दौरान पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी करके एक आरोपी को मौके पर पकड़ लिया। जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। तलाशी के दौरान आरोपी से तमंचा और खोखा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम वीरेश पाल सिंह निवासी हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर बताया जबकि भागे हुए का नाम विनीत उर्फ राहुल बताया था। दोनों आरोपियों की लूट की घटना का अंजाम दिया था। लूट के पीड़ित खलील अहमद ने भी दोनों आरोपियों को पहचान लिया था। बाद में पुलिस ने हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर वीरेश पाल सिंह को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था।
इसके बाद विनीत उर्फ राहुल को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। फिलहाल हत्या की कोशिश के मामले में दोनों जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। न्यायालय ने मुकदमे सुनाई करते हुए पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने के मामले में विनीत उर्फ विक्की उर्फ राहुल निवासी बरेखा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को दोषी करार दिया। आरोपियाें के खिलाफ लूट के मामले की पत्रावली अलग चल रही है।