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Amroha News: जिले में हानिकारक रसायन की बिक्री की गई प्रतिबंधित

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अमरोहा। कृषि अधिकारी एवं जिला कृषि रक्षा ने बताया कि कृषि निदेशालय एवं भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद हरियाणा के निर्देश पर येलो फास्फोरस (हानिकारक रसायन) की बिक्री पर रोक लगा दी है। कृषि अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि इसकी बिक्री तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। यह अत्यंत विषैला, चिपचिपा, लहसुन की गंध वाला जिसकी लीथल डोज एक मिलीग्राम या किग्राम है। इसके प्रयोग से सीवियर एक्यूट, लिवर फेल्योर एवं मल्टी आर्गेन डैमेज हो जाता है। इसका कोई भी एन्टीडोज न होने के कारण यह पदार्थ मानव एवं पालतू जानवरों के लिए बहुत विषैला है। सरकार के प्रतिबंध के कारण येलो फास्फोरस तीन प्रतिशत पेस्ट रोडेंटसाइड (हानिकारक रसायन) की बिक्री किसी भी रूप में जनपद की सीमा में प्रतिबंधित रहेगी। उत्पाद की अनाधिकृत बिक्री, उत्पादन, प्रयोग करने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा कीटनाशी नियमावली 1971 के प्रावधानों के तहत विधिक कार्यवाही की जाएगी।
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किसान अनुदानित उर्वरकों का विक्रय करते समय जबरन गैर अनुदानित उर्वरकों की टैगिंग न की जाए। समस्त उर्वरक, कीटनाशक, बीज विक्रेता स्टॉक पंजिका एवं विक्रय पंजिका अनिवार्य रूप से अपडेट रखें। माइक्रोन्यूट्रियन्ट मिक्चर एवं अन्य उत्पाद कृषकों में विक्रय के बाद रसीद बुक अनिवार्य रूप से दी जाए। डीएम ने तहसील स्तर, विकास खंड एवं न्याय पंचायत स्तर पर किसानों को निर्धारित मूल्य पर समस्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए निगरानी समिति गठित की है। यदि गठित समिति के निरीक्षण के दौरान उर्वरक बिक्री केंद्र पर कोई भी अनियमितता पायी जाती है तो संबंधित के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
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