अमरोहा। निजी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, अल्ट्रासाउंड सेंटर या डायग्नोस्टिक सेंटर के मुख्य द्वार पर पंजीयन प्रमाणपत्र लगाना। अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं अवैध रूप से चल रहे चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। डीएम के आदेश के बाद सीएमओ ने पत्र जारी किया है।
सीएमओ डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि 27 नवंबर को बैठक के दौरान डीएम निधि गुप्ता वत्स ने जिले के सभी निजी चिकित्सा संस्थानों, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब, अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक मुख्य द्वार पर सीएमओ कार्यालय से जारी पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान यदि किसी स्थान पर पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं मिला और पंजीकृत पाया गया तो सील करने के साथ संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।