गजरौला (अमरोहा)। कृषि कार्य करते समय सांप के डसने से मौत होने पर मृतक के आश्रितों को सीएम दुर्घटना सहायता योजना से तीन लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए मृतक का पोस्टमार्टम कराना अनिवार्य है। जानकारी के अभाव में लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे।
मंडी समिति की ओर से कई साल से सीएम दुर्घटना सहायता योजना संचालित है। इसके तहत खेत या कृषि कार्य करते समय किसी व्यक्ति की सांप डसने से मौत होने पर उसके आश्रितों को तीन लाख रुपये मदद के रूप में दिए जाते हैं। इसके लिए मृतक का पोस्टमार्टम कराना अनिवार्य है। हालांकि, जानकारी के अभाव में लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। सांप डसने से होने वाली मौत के अधिकतर मामलों में पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता है।
एसडीएम विभा श्रीवास्तव ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराना चाहिए। मगर जानकारी के अभाव में लोग पोस्टमार्टम नहीं कराते। वह हसनपुर में भी कई महीने रहीं, सिर्फ एक मामला आया, जिसके परिजनों की मदद की गई।
इस तरह उठा सकते हैं योजना का लाभ
एसडीएम विभा श्रीवास्तव ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए मृतक का पोस्टमार्टम कराना अनिवार्य है। इसके बाद मंडी समिति में आवेदन करना चाहिए। मंडी के सभापति एसडीएम होते हैं। घटना के तीन महीने के भीतर आवेदन जरूर कर देना चाहिए।