अमरोहा। करीब पांच साल पुराने छात्रा से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी पीएसी कर्मी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाए जाने के समय आरोपी जमानत पर बाहर था, जिसे तत्काल हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
मामला अमरोहा नगर का है। रजबपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में किसान का परिवार रहता है। अभियोजन के अनुसार किसान की बेटी 16 अगस्त 2021 को लाइब्रेरी पढ़ने गई थी। इसी दौरान पीएसी कर्मी सलमान ने उसके साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर मारपीट की और अपहरण का प्रयास भी किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने सलमान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। बाद में छात्रा के बयान के आधार पर मामले में दुष्कर्म की धाराएं भी बढ़ाई गईं। पुलिस ने सलमान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। बाद में वह जमानत पर रिहा हो गया था। बताया जाता है कि पीएसी कर्मी 2019 बैच का है, उसकी पोस्टिंग बदायूं में है।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी देवेश नागर और अमित कुमार वशिष्ठ ने प्रभावी पैरवी की। मंगलवार को अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सलमान को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास सजा सुनाई और 20 हजार रुपये जुर्माने लगाया है।