अमरोहा। बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के मामले में न्यायालय ने अवर अभियंता समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। बिजलीकर्मियों पर 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगने और दोबारा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप है।
रहरा थानाक्षेत्र के गंगवार में इब्ने उमर का परिवार रहता है। उनके घर पर दो किलो वाट का कनेक्शन है और बिजली का बिल भी जमा है। बिजली का मीटर खराब होने पर 16 अक्तूबर 2024 को बुरावली बिजलीघर के जेई को मीटर बदलवाने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। उनके घर पर सोलर पैनल भी लगा हुआ है। आरोप है कि 14 नवंबर की दोपहर करीब 3:30 बजे अवर अभियंता राजकुमार गिरी, उपखंड अधिकारी मीटर अरविंद कुमार गुप्ता और तीन अज्ञात व्यक्ति चेकिंग के नाम पर घर में घुस आए और अवैध रूप से 50 हजार रुपये की मांग करने लगे।
पीड़ित ने रुपये देने से मना किया तो बिजली अधिकारी कर्मचारी वीडियो बनाने लगे। विरोध करने पर घर की महिलाओं के साथ गाली-गलौज और बदतमीजी की। शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरोप है कि अवैध रूप से मांगी गई रिश्वत नहीं देने पर बिजली चोरी का झूठा मुकदमा दिखा दिया। बिजली कर्मचारियों ने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया। इतना ही नहीं पीड़ित किसान के बेटे मोहम्मद शादान का मोबाइल छीन लिया था।
पीड़ित ने मामले में न्यायालय की शरण ली। प्रकरण को गंभीरता से लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमपाल सिंह ने रहरा थाना पुलिस को अवर अभियंता राजकुमार गिरी, उपखंड अधिकारी मीटर अरविंद कुमार गुप्ता और उनके तीन अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सात दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट न्यायालय में तलब की है।
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