अमरोहा। सरकारी कार्य के दौरान बाधा पहुंचाकर लेखपाल पर धारदार हथियार से हमला करने के दोषी को न्यायालय ने एक साल की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह घटना थाना नौगांवा सादात क्षेत्र के गांव कौराल की है। हल्का लेखपाल सतेंद्र ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 13 मई 2018 को वह तहसीलदार के आदेश पर रास्ते के विवाद की पैमाइश करने गए थे। जब वह गांव में नक्शा बना रहे थे कि तभी गांव के रियासत ने धारदार हथियार से हमला करते हुए मारपीट की। गाली-गलौज कर जातिसूचक शब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। सरकारी दस्तावेजों में नक्शे के साथ खतौनी के पन्ने फाड़ दिए।
पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी एक्ट के न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार सक्सेना ने की थी। न्यायालय ने आखिरी सुनवाई करते हुए सबूतों के आधार पर रियासत को दोषी मानते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।