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Amroha News: किसान पर जानलेवा हमले में एक को सात और तीन को दो-दो साल की सजा

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अमरोहा। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर उमर गांव में अनुसूचित जाति के किसान पर जानलेवा हमले के पांच साल पुराने मामले में न्यायालय ने चार दोषियों को सजा सुनाई है। रिंकू को सात साल का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना, जबकि श्यामदास, सुमित व रवि को दो-दो साल की सजा और कुल 21 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सात साल की सजा पाने वाले रिंकू को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, चार नवंबर 2021 की रात करीब 8:30 बजे जलालपुर उमर निवासी रूप सिंह के साथ गांव के ही रिंकू, श्यामदास, सुमित और रवि ने मारपीट की थी। आरोपियों ने जानलेवा हमला करने के साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें अपमानित किया था। मारपीट में रूप सिंह बेहोश हो गए थे। उनके बेटे दीपक कुमार की तहरीर पर पुलिस ने चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष एससी-एसटी एक्ट की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज सक्सेना ने पैरवी की। बुधवार को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने चारों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। चारों पर कुल 36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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