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Amroha News: बिजली कनेक्शन काटने के बाद भी जारी किया नोटिस, उपभोक्ता फोरम से निरस्त

Thu, 06 Mar 2025 02:15 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
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अमरोहा।
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कनेक्शन काटने के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारियों ने कारोबारी को 37971 रुपये के बकाये का नोटिस थमा दिया। पीड़ित कारोबारी ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने वसूली के नोटिस को निरस्त कर दिया। साथ ही दोनों पक्षों को अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करने के निर्देश दिए।
संभल जिले के अखबंदपुर निवासी कारोबारी कर्मेंद्र सिंह ने आटा चक्की चलाने के लिए बिजली विभाग से कनेक्शन लिया था। उन्होंने हर महीने बिजली का बिल जमा किया। साथ ही 26 मई 2015 को 2830 रुपये का आखिरी भुगतान कर कनेक्शन कटवा दिया। उन्होंने पीडी शुल्क 300 रुपये भी जमा किया था। अवर अभियंता ने 19 जून 2015 को कनेक्शन का मीटर उतारकर रसीद कर्मेंद्र सिंह को दे दी। साथ ही बिजली मीटर का सीलिंग सर्टिफिकेट जल्दी देने की बात कही। कर्मेंद्र सिंह के मुताबिक, कई बार कहने के बाद भी विभाग के अफसरों ने सीलिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया। इसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने कनेक्शन काटने से पहले का 37949 रुपये का बिल बकाया बताते हुए उसे नोटिस दे दिया। पीड़ित कर्मेंद्र ने बिजली विभाग के अधिकारियों को सभी कागज दिखाए तो अफसरों ने प्रकरण की जांच कर उसे ठीक करने का आश्वासन दिया।
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लेकिन, चार जून 2019 को फिर 37971 रुपये का बकाया बिल का नोटिस भेज दिया। समस्या का समाधान नहीं होने पर कर्मेंद्र ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अमरोहा में परिवाद दायर किया। जिसके आधार पर उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ने बिजली विभाग के अधिकारियों को तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रमाशंकर सिंह ने बिजली विभाग की ओर से जारी किए गए 37971 रुपये के वसूली नोटिस को निरस्त कर दिया है।
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