चंदौसी। जिला उपभोक्ता आयोग ने आदेश का पालन न किए जाने पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस कंपनी के मुख्य प्रबंधक के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। बबराला के रहने वाले अरुण कुमार वर्मा ने अपना वाहन श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस कंपनी से प्राप्त किया था और उसकी कीमत भी चुका दी थी। इस मामले में पीड़ित का कहना है कि वाहन की कीमत दिए हुए दो साल से अधिक का समय बीत गया। परंतु फाइनेंस कंपनी ने उनके नाम वाहन की आरसी ट्रांसफर नहीं की। उन्होंने अपना वाहन अलीगढ़ में फाइनेंस कंपनी के कार्यालय पर जमा कराया और अपनी जमा धनराशि की मांग की। इसके बाद कंपनी लगातार टालमटोल करती रही।
इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दायर करा दिया। अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय ने बताया कि फाइनेंस कंपनी को वाहन की कीमत मय वार्षिक ब्याज तथा मुकदमे का खर्चा व आर्थिक क्षतिपूर्ति दो माह के अंदर अदा करने के आदेश फोरम ने किए। परंतु फाइनेंस कंपनी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। आदेश का अनुपालन न करने पर कंपनी के मुख्य प्रबंधक के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किए गए हैं।