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UP: संजय बनकर युवती से दुष्कर्म, पीड़िता के फोटो कर दिए वायरल, नाजिम को आठ साल की सजा... पांच हजार जुर्माना

Fri, 06 Jun 2025 02:24 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा

सार

गजरौला के होटल में दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में आरोपी नाजिम को कोर्ट ने आठ साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सैदनगली क्षेत्र के भदौरा गांव निवासी नाजिम ने खुद को संजय बताकर एक किसान की बेटी को नौकरी के बहाने होटल बुलाया था। इसके बाद पीड़िता के फोटाे और वीडियो बना ली थी। 
 
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अमरोहा की कोर्ट में सुनवाई - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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संजय बनकर युवती से दुष्कर्म करने वाले नाजिम को कोर्ट ने आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गिरफ्तारी के बाद से दोषी जेल में बंद है। दोषी को मामले में हाईकोर्ट तक से जमानत नहीं मिल सकी थी।

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यह घटना गजरौला थानाक्षेत्र के एक होटल में हुई थी। एक गांव निवासी किसान की बेटी से सैदनगली क्षेत्र के भदौरा गांव का रहने वाला नाजिम खुद को हिंदू बताकर संजय नाम से बात करता था। तीन मार्च 2024 को नाजिम ने नौकरी दिलाने के बहाने किसान की बेटी को गजरौला बुलाया।

इसके बाद नाजिम युवती को चाय-नाश्ता कराने के बहाने एक होटल ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता के अश्लील फोटो भी बना लिए। युवती को शक हुआ तो उसने होटल पहुंचकर आरोपी की आईडी का फोटो ले लिया।
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इस पर युवती को पता चला कि वह संजय नहीं नाजिम है। इसके बाद नाजिम ने युवती के अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। घटना के बाद होटल के बाहर खड़ी पीड़िता ने मामले की जानकारी परिजनों को दी। सूचना पर युवती की मां और भाई होटल के बाहर पहुंचे। पीड़िता ने रोते हुए परिजनों को आपबीती बताई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची।

दुष्कर्म व आईटी एक्ट में दर्ज हुआ था मुकदमा

मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण तुरंत पुलिस ने आरोपी नाजिम अली के खिलाफ दुष्कर्म और आईटी एक्ट व एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने नाजिम अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससी एसटी एक्ट संजय चौधरी की अदालत में चल रही थी।

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज सक्सेना पैरवी कर रहे थे। बुधवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी नाजिम अली को दोषी करार दिया। साथ ही उसे आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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