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सीएए हिंसा: मेरठ ट्रिब्यूनल कोर्ट ने जारी किए सीएए के 78 आरोपियों को वसूली के नोटिस

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सीएए बवाल प्रकरण के आरोपियों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। अब मेरठ ट्रिब्यूनल ने 78 आरोपियों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस जारी किए हैं। वहीं जमीयत उलमा हिंद ने नोटिस का जवाब देने के लिए समय मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
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अमरोहा शहर में 20 दिसंबर 2019 को मोहल्ला कोट समेत विभिन्न स्थानों पर सीएए के विरोध में हिंसा हुई थी। इस दौरान जमकर बवाल हुआ। पथराव, फायरिंग और आगजनी की घटनाएं हुई थीं। उपद्रवियों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। 21 दिसंबर को भीड़ ने एलआईयू इंस्पेक्टर की बाइक फूंक दी थी। कई पुलिस कर्मियों और एक पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया था। इस पूरे प्रकरण में पांच एफआईआर दर्ज हुई थीं। इसमें 54 को नामजद और सैकड़ों अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। विवेचना में कई और नाम सामने आने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शासन के निर्देश पर एडीएम स्तर से हिंसा में हुए सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए 74 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। इस मामले में सदर विधायक महबूब अली ने मुस्लिम कमेटी के जरिये जुर्माने के चार लाख 31 हजार रुपये सरकारी कोष में जमा कराए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परवेज आरिफ टीटू की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को नोटिस रद करने और वसूली गई धनराशि को वापस करने के आदेश दिए थे। इसके बाद 2 मार्च 2022 को प्रशासनिक अधिकारियों ने जमा कराई गई जुर्माने की धनराशि को वापस को दिया था, जबकि आरोपियों को जारी किए गए नोटिसों को रद कर दिया था। लेकिन अब मेरठ ट्रिब्यूनल (उत्तर प्रदेश लोक लेखा तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली, दावा अधिकरण) के द्वारा सीएए हिंसा के 78 आरोपियों को सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस जारी किए हैं।
जमीयत उलमा हिंद से जुड़े अधिवक्ता मुराद आरिफ ने बताया कि सावर्जनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए मेरठ ट्रिब्यूनल 78 लोगों को नोटिस जारी किए है। 23 मार्च को वह खुद मेरठ ट्रिब्यूनल गए थे। यहां जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत मांगी गई। जिसके आधार पर ट्रिब्यूनल ने इस मामले में सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की है।
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