अमरोहा। मीट बिक्री के कारोबार के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) में मनमानी का मामला सामने आने के बाद अफसर हरकत में आए हैं। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने प्रारुप में पांच बिंदुओं को हटा दिया है। इसके तहत पुलिस को धार्मिक स्थल से दूरी के बारे में जानकारी नहीं देनी होगी। अब पुलिस को केवल पांच बिंदुओं पर जानकारी देनी है। इसके साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र के बारे में उचित और अनुचित की रिपोर्ट भी नहीं देनी है।
जिले में मीट बिक्री के कारोबार के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में पुलिस और खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभागों की कार्यशैली पर सवाल उठते रहें हैं। एमएलसी परवेज अली ने विधान परिषद की समिति को अवगत कराया। इसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जारी करने में बदलाव किया गया। इस बीच डिडौली में एक मीट बिक्री के अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर पुलिस महकमे की कार्यशैली पर सवाल उठें। इसके बाद खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रारुप में बदलाव कर दिया है। अब आवेदक के नाम, पता, मीट भंडारण, विक्रय, वितरण और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानकारी देनी है। इसके अलावा गोवंशीय कटान में केस दर्ज है या नहीं। इसके अलावा केस से संबंधित ब्योरा के बारे में बताना है। कोई अन्य आपराधिक केस है तो किस थाना में केस दर्ज है।
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