अमरोहा। युवती से दुष्कर्म और दहेज के लिए शादी से इन्कार करने के मामले में अदालत ने मंगेतर को 10 साल के कठोर कारावास और 12 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। रहरा थानाक्षेत्र के गांव निवासी किसान की बेटी का रिश्ता 10 जुलाई 2022 को आदमपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से तय हुआ था। अभियोजन के अनुसार चार मार्च 2023 को युवती परीक्षा देने गई थी। मंगेतर उसे घर छोड़ने के बहाने बाइक से जंगल में ले गया, जहां दुष्कर्म किया।
दो दिन बाद आरोपी ने बिचौलियों के जरिये युवती का चिकित्सकीय परीक्षण कराने की बात कही। रिपोर्ट सही आने के बावजूद उसने और परिजनों ने शादी से इन्कार कर दिया।
आरोप है कि पांच लाख रुपये और बाइक दहेज में मांगी गई। शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी मंगेतर को गिरफ्तार किया था। बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी देवेश नागर ने पैरवी की। बृहस्पतिवार को अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर करन को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।