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Amroha News: अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

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अमरोहा। अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी मानव को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फैसला सुनाए जाने के बाद जमानत पर बाहर चल रहे दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
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नौगावां सादात थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किसान की नाबालिग बेटी को 28 मार्च 2025 को गांव आसेपुर गांवड़ी निवासी मानव बहलाकर अपने साथ ले गया था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के साथ आरोपी मानव को गिरफ्तार कर लिया था। किशोरी के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले में दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। बाद में वह जमानत पर जेल से बाहर आ गया था।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। मंगलवार को न्यायालय में मामले की अंतिम सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और मजबूत पैरवी के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देकर 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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