अमरोहा। धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने दोषी अरशद को सात साल छह महीने की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल दोषी जमानत पर बाहर था। फैसला आने के बाद उसे ही हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
यह मामला बछरायूं थाने से जुड़ा है। 15 जनवरी 2018 को बछरायूं पुलिस कुंडा रोड चौराहे पर चेकिंग कर रही थी। इस बीच पुलिस ने सूचना पर चोरी की कार के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम बिजनौर के चांदपुर थानाक्षेत्र के मोहल्ला काजीजादान निवासी सुहैल उर्फ सुहैब व बछरायूं के मोहल्ला शेरजादान निवासी अरशद बताया। पुलिस के मुताबिक दोनों के कब्जे से बरामद की दोनों कार की कीमत करीब तीन लाख रुपये थी।
आरोपियों से चोरी की पांच बाइक भी बरामद हुई थी। पुलिस ने सुहैल और अरशद के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों जमानत पर जेल से बाहर थे। मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। बुधवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए अरशद को दोषी करार दिया। उसे सात साल छह महीने की सजा सुनाई और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।