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घर में घुसकर किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

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परिजनों की गैर मौजूदगी में घर में घुसकर किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय में उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी जमानत पर बाहर था। न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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ये घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। यहां पर अनुसूचित जाति के किसान का परिवार रहता है। 10 सितंबर 2019 को किसान का परिवार खेत पर काम करने के लिए गया था। इस दौरान उनकी 16 वर्षीय बेटी घर पर अकेली मौजूद थी। तभी गांव का ही रहने वाला अरुण किसान के घर के बाहर पहुंचा और किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने की कोशिश करने लगा। किशोरी में जाने से इंकार कर दिया तो अरुण दीवार कूदकर घर में घुस आया। यहां किशोरी को बंधक बना लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देकर अरुण मौके से फरार हो गया। कुछ देर बाद परिजन खेत पर से घर लौटे तो किशोरी ने आपबीती सुनाई।
इसके बाद किसान पीड़ित बेटी को लेकर डिडौली कोतवाली पहुंचे और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी अरुण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ सिटी ने की थी। फिलहाल आरोपी अरुण जमानत पर जेल से बाहर था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी अरुण को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं जुर्माने की आधी राशि पीड़ित को सौंपने के निर्देश दिए है। दोषी को सजा दिलाने में थाने के पैरोकार दीपक ने भी अहम भूमिका निभाई।
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