अमरोहा। पांच साल पहले कक्षा चार में पढ़ने वाले बालक से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी जमानत पर बाहर था। न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
यह घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। यहां पर रहने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मुरादाबाद में मजदूरी करता है। उनका दस वर्षीय बेटा कक्षा चार में पढ़ता था। 16 नवंबर 2020 की शाम करीब 5:30 बजे बालक बकरी चराने गांव के जंगल में गया था। तभी ईंट भट्ठे पर काम करने वाला दिनेश बालक को लकड़ियां दिलाने के बहाने गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया। किसी तरह रोता-बिलखता बालक घर पहुंचा और उसने परिजनों को आपबीती बताई। इस मामले में पुलिस ने दिनेश के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में पुलिस ने दिनेश को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल, दिनेश जमानत पर जेल से बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को न्यायालय मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्य व सबूतों के आधार पर आरोपी दिनेश को दोषी करार दिया। साथ ही उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
-