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राशन कार्ड अपात्रों को अंतिम मौका, समर्पित कर दें राशन कार्ड : डीएम

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जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने कहा कि शासन के निर्देश पर अपात्र लोग अपना राशन कार्ड संबंधित तहसील या जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर दें। अन्यथा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर वसूली कराई जाएगी।
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उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशनकार्ड के लिए अपात्र परिवारों में आयकर दाता, मोटरकार, ट्रैक्टर, 100 वर्ग मीटर से अधिक प्लाट या मकान, 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान, एसी, हार्वेस्टर, 5 केवी या अधिक क्षमता का जेनरेटर, 5 एकड़ से अधिक जमीन के स्वामी, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, ग्रामीण क्षेत्र में पूरे परिवार के लोगों की आय मिलाकर दो लाख रुपये प्रतिवर्ष है।
नगरीय क्षेत्र में 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष आय अर्जित करने वाला परिवार और सरकारी सेवारत कर्मचारियों को इस योजना के लिए अपात्र हैं। अंतिम अवसर है कि वह अपना राशनकार्ड संबंधित तहसील या जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर दें। जांच कार्य प्रक्रियाधीन है, यदि जांच में पाया गया कि अपात्र परिवार खाद्यान्न ले रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जब से वह खाद्यान्न ले रहे है, उसका आंकलन करते हुए उनसे सब्सिडी युक्त खाद्यान्न (गेहूं/चावल) की शासन द्वारा निर्धारित दर से वसूली की जाएगी। इसके लिए संबंधित परिवार स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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