युवती का अपहरण कर बलात्कार करने के एक मामले में अदालत ने शनिवार को दो दोषियों को आठ साल के कारावास व 1 लाख 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है।
डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने मुकदमा कायम कराया था कि 16 जून 2014 को उसके पिता गांव के ही गांव के ही रहने वाले राम सिंह के बेटे की शादी में गए थे। रात दस बजे गांव का ही लोकेश व अमित ने पिता का नाम लेते हुए दरवाजा खटखटाया।
गेट खोलते ही मुंह दबा लिया। इसके बाद गांव जिवाई स्थित अमित के घर ले गए। आरोप लगाया कि लोकेश ने उसके साथ बलात्कार किया। घटना का जिक्र करने पर उसको जान से मारने की धमकी दी।
तब से यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में विचाराधीन था। शनिवार को न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने केस की सुनवाई की।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता निशात अकरम फारूकी ने मामले में तमाम दलीलें पेश कीं। साक्ष्य भी प्रस्तुत किए और दोनों आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। इस पर न्यायाधीश ने उपलब्ध पत्रावलियों व साक्ष्यों का अवलोकन किया। घटना के लिए दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आठ-आठ साल की कैद व 1 लाख 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।