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Amroha News: पत्नी की हत्या में पति समेत चार दोषी, सजा पर कल होगी सुनवाई

Sun, 28 Sep 2025 08:37 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
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अमरोहा। छह साल पहले विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने पति समेत चार लोगों दोषी करार दिया है। साथ ही दहेज उत्पीड़न में ससुर व सास को दो और जेठानी को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया हैं। वहीं दोषी ठहराए गए चारों दोषियों की सजा के प्रश्न पर 29 सितंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में साक्ष्याें के अभाव में दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है।
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सैदनगली थानाक्षेत्र के उझारी के मोहल्ला जामा मस्जिद में मोहम्मद राशिद परिवार रहता है। उन्होंने अपनी बेटी रहनुमा की शादी 24 मार्च 2019 को हापुड़ जनपद के गढ़ मुक्तेश्वर थानाक्षेत्र के दोताई गांव के रहने वाले शहजाद उर्फ गुड्डू के साथ की थी। एफआईआर के मुताबिक शादी के बाद से ही शहजाद उर्फ गुड्डू व उनके परिवार वाले रहनुमा को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। दहेज में दस लाख रुपये की मांग करते थे।
21 जनवरी 2020 को ससुराल वालों ने रहनुमा को मारपीट करके घर से निकाल दिया था। तभी से रहनुमा अपने मायके में पिता के घर रहती थी। रहनुमा गर्भवती थी। 26 जनवरी 2020 को शहजाद उर्फ गुड्डू दो अज्ञात साथियों के साथ उझारी आया और रहनुमा को मना कर अपने साथ ले गया। इसके बाद 27 जनवरी की सुबह 11 बजे थानाक्षेत्र के भीकनपुर के पास आम के बाग में रहनुमा की लाश मिली। उसके सिर पर गहरा घाव था।
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शुरुआत में पुलिस और परिजनों ने गोली मारकर हत्या करने की आशंका जताई थी, जिसके आधार पर मोहम्मद राशिद ने रहनुमा के पति शहजाद उर्फ गुड्ड व उसके परिवार वाले और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रहनुमा गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि उसके सिर में गोली नहीं लगी थी बल्कि सरिया घोंपा गया था।
सैदनगली पुलिस ने छानबीन के बाद रहनुमा के पति शहजाद उर्फ गुड्डू, ससुर हाजी इकराम, सास शकील, जेठानी शबा उर्फ वाटो,उस्मान, शादाब, सद्दाम, फरमान, लुकमान के खिलाफ हत्या व दहेज हत्या में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। बाद में पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से शहजाद उर्फ गुड्डू जेल में बंद है, जबकि उस्मान, शादाब, सद्दाम, हाजी इकराम, शकीला और शबा उर्फ वाटो, फरमान, लुकमान को जमानत मिल गई थी।
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