अमरोहा। पांच साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल एक महीने की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसला आने तक दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।
मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। 22 अप्रैल 2021 को तत्कालीन इंस्पेक्टर संजय तोमर ने रुखालू गांव निवासी रोपेश उर्फ रूपेश उर्फ भालू उर्फ भूरा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था, जिसके चलते उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। इस मामले की विवेचना इंस्पेक्टर राजकुमार ने की थी। जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य जुटाए गए, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी रोपेश उर्फ रुपेश को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। बाद में वह जमानत पर रिहा हो गया था और तभी से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। मामले की सुनवाई एफटीसी द्वितीय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) में चल रही थी। मंगलवार को अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी रोपेश उर्फ रुपेश को दोषी पाया और 2 वर्ष 1 माह के कारावास की सजा सुनाई और साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।