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कालेज प्रवक्ता ने छात्र निधियों के खातों से लाखों रूपये हड़पे, एफआईआर00

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अमरोहा। डिडौली के पतेई खालसा स्थित जनता इंटर कॉलेज में सरकारी धनराशि के गबन का मामला सामने आया है। यह आरोप कालेज के प्रवक्ता पर लगा है। प्रवक्ता ने छात्र निधि के खाते से ढाई रुपये निकाल लिए। यह धनराशि गृह परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, विज्ञान, खेल, स्काउट, मिड-डे- मील समेत कई खातों से अलग-अलग तिथियों को नगद कैश के रूप में निकाली गई है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने इसकी शिकायत प्रबंधक, डीआईओएस और पुलिस से की तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अब न्यायालय के आदेश पर डिडौली पुलिस ने गबन की एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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डिडौली के पतेई खालसा स्थित जनता इंटर कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार का आरोप है कि वह वर्ष 2009 से पद पर कार्यरत हैं। लेकिन जिला विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा 5 मार्च 2019 को निराधार मनगढ़ंत आरोपों को आधार बनाकर कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद से नियम विरुद्ध हटा दिया था जबकि उनके स्थान पर प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने अपने रिश्तेदार प्रवक्ता सुरजीत सिंह को प्रधानाचार्य बनाने का प्रस्ताव पारित कर लिया था। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक ने 19 सितंबर 2019 को प्रधानाचार्य के पद पर बहाल करते हुए प्रवक्ता सुरजीत सिंह को प्रधानचार्य के रूप में अमान्य कर दिया लेकिन प्रवक्ता सुरजीत सिंह जानकारी होने के बावजूद भी अवैध रूप से विद्यालय की यूपी ग्रामीण बैंक शाखा पूरनपुर में संचालित छात्र निधि के खातों से लाखों रुपये की धनराशि निकाल ली। इसमें गृह परीक्षा खाते से 27000, बोर्ड परीक्षा खाते से 1075, पंखा खाता से 15,000, विज्ञान खाते से 15,000, खेल खाते से 6000, स्काउट खाते से करीब 6000, मिड- डे- मील खाते से 173000 रुपये की धनराशि बिना प्रधानाचार्य पद पर रहते हुए अवैध रूप से स्वयं अपने नाम से नगद कैश के रूप में निकाल ली। यह धनराशि अलग-अलग तिथियों में निकाली गई है। सरकारी धनराशि के गबन की शिकायत प्रबंधक और जिला विद्यालय निरीक्षक से की गई लेकिन प्रवक्ता सुरजीत सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में डिडौली कोतवाली में भी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया तो कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने न्यायालय की शरण ली थी। इंस्पेक्टर डिडौली अजय कुमार ने बताया कि प्रवक्ता सुरजीत सिंह के खिलाफ गबन की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।-
कोट
सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था। आदेश की कॉपी मिली नहीं है। कोर्ट के आदेश मिलने के बाद संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रामाज्ञा कुमार, डीआईओएस
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