अमरोहा। बाजार में बिकने वाला गेहूं का आटा, सरसों का तेल, दूध, दही एवं मावा समेत धनिये के पाउडर में भी मिलावट पाई गई है। एडीएम कोर्ट ने मिलावट के ऐसे 21 मामलों में 7.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है।
दैनिक जीवन के लिए जरूरी सभी वस्तुओं में मिलावट से सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। दूध, दही, पनीर सरसों के तेल के अतिरिक्त मावा एवं गेंहू के आटे तक में मिलावट की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर मिलावटखोरी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जाते हैं। एडीएम कोर्ट द्वारा ऐसे 21 मामलों में जुर्माने की कार्रवाई की कार्रवाई की गई है। अमरोहा के रामपुर घना निवासी मोहम्मद अंजार एवं जुम्मा खां निवासी बिचपुड़ी तथा वीरेन निवासी फिरोजपुर बछरायूं के दूध, ओमपाल सिंह निवासी पतेई ऐमन एवं धर्मानंद निवासी सिरसी अल्मोड़ा के पनीर का नमूना जांच में फेल हो गया।
गुलफाम निवासी आदमपुर मुरादाबाद के दूध, दयाराम निवासी निवासी जोई का दही, नबी हसन निवासी डिडौली का पनीर, राजीव निवासी चामुंडा मंदिर धनौरा का मावा, अरविंद कुमार निवासी नंगलिया मेव एवं मोहर सिंह निवासी कसिया की मिलक का दूध जांच में फेल हो गया। कासिम निवासी बुरावली का कुट्टू का आटा, सलमान खान निवासी सरदार नगर गजरौला की चटनी, साबिर निवासी मोहम्मदाबाद का बर्फी, गुलशन निवासी अहरौला माफी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आफताब निवासी कटकुई का गेहूं का आटा व हरि शंकर निवासी जोया का आइसक्रीम का घोल का नमूना फेल हो गया। वहीं, सौरभ शर्मा निवासी बुध बाजार गजरौला व अक्षय सिंघल निवासी मायापुरी गजरौला का कुट्टू का आटे का नमूना जांच में फेल हो गया। मुनफेद खान निवासी बसेली गजरौला का पनीर, अकरम निवासी अहमद नगर अमरोहा का सरसों का तेल, अक्षय सिंघल निवासी गजरौला का पिसा हुआ धनिया जांच में फेल हो गया।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सबका परिवाद एडीएम वित्त एवं राजस्व सुरेंद्र सिंह की कोर्ट में दर्ज कराया गया था। जिसमें एडीएम कोर्ट ने सभी 21 मामलों में 7.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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