अमरोहा। चौदह साल के किशोर को बहलाकर मुंबई ले जाने के बाद यौन शोषण करने वाली महिला और उसके साथी के खिलाफ न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
यह मामला सैदनगली थाने से जुड़ा है। एक गांव में किसान का परिवार रहता है। बागपत की रहने वाली युवती कुछ दिन पहले आदिल नाम के व्यक्ति के साथ शादी करके आई थी। इसके बाद उसने अपने साथी इस्तेकार के साथ मिलकर आदिल और उसके परिवार वालों को मुकदमे में फंसा दिया और बाद में पैसा लेकर फैसला कर लिया। इस बीच महिला ने किसान के नाबालिग बेटे को प्रेमजाल में फंसाकर 31 जून को बहलाकर अपने साथी इस्तेकार के साथ किशोर को मुंबई ले गई।
आरोप है कि यहां महिला ने किशोर का यौन शोषण किया। कई दिन तक किशोर को वापस नहीं आने दिया गया। किसी तरह किसान मुंबई पहुंचा और अपने नाबालिग बेटे को लेकर आया। इसके बाद महिला और उसका साथी इस्तेकार भी आ गए। बाद में महिला खुद को दो महीने की गर्भवती बताते हुए पांच लाख रुपये की मांग करने लगी। इस दौरान उसने दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का झूठा मुकदमा लिखवाकर जेल भिजवाने की धमकी दी।
महिला और उसके साथी के उत्पीड़न से परेशान होकर किसान ने सैदनगली थाने में शिकायत दर्ज कराई लेकिन, कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा उन्होंने न्यायालय की शरण ली। मामले को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम ने गंभीरता से लेकर सैदनगली थाना पुलिस को महिला और उसके साथी इस्तेकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दिए हैं।