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Amroha News: अनियमितताओं पर 11 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित

Fri, 19 Sep 2025 02:54 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
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अमरोहा। निर्धारित अवधि में मानकों को पूरा न करने पर 11 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई है। औषधि निरीक्षक की रूटीन जांच के दौरान इन मेडिकल स्टोर पर खामियां पाई गई थीं। इसके बाद कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। नोटिस का जवाब न दिए जाने के बाद लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई की गई है।
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औषधि निरीक्षक रुचि बंसल ने बताया कि समय-समय पर जिले में मेडिकल स्टोर की जांच के लिए रूटीन अभियान चलाया जाता है। पिछले दिनों इसी के तहत कई मेडिकल स्टोरों की जांच की गई थी जिसमें 11 मेडिकल स्टोरों पर अनियमितताएं पाई गई थीं। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कहीं खरीद व बिक्री का रिकॉर्ड मैंटेन नहीं मिला था तो कहीं दवाओं की स्टोरेज कंडीशन भी ठीक नहीं थी।

इसके अतिरिक्त कुछ मेडिकल ऐसे थे जहां फार्मासिस्ट ही नहीं था। इन खामियों को देखते हुए औषधि निरीक्षक ने सुधार के निर्देश देते हुए इन सभी 11 मेडिकल स्टोर को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे लेकिन नोटिस जारी होने के बाद भी मेडिकल स्टोर संचालकों द्वारा इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया जिसके बाद औषधि निरीक्षक ने अमरोहा के इमरान मेडिकल स्टोर, न्यू राज मेडिकल स्टोर, बछरायूं के भारत मेडिकल स्टोर, हरियाना के शहनाज मेडिकल स्टोर, मोहम्मदपुर नवादा के न्यू मैट्रो मेडिकल स्टोर, गजरौला के कमलेश देवी मेडिकल स्टोर, धनौरा के कुमार मेडिकल स्टोर, अमरोहा के श्री कृष्णा मेडिकल एजेंसी, धनौरी अहीर के फार्मा मेडिकोज, अमरोहा के इंडियन मेडिकल स्टोर व एबजाबाद के आन्हा मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है।
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निलंबन अवधि में भी कर रहे दवाओं की बिक्री

नियमानुसार निलंबन अवधि में मेडिकल स्टोर संचालक दवाओं की बिक्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी लाइसेंस निलंबित होने वाले कई मेडिकल ऐसे हैं जो दवाओं की दवाओं की बिक्री कर रहे हैं। औषधि निरीक्षक ने बताया कि ऐसे मेडिकल स्टोर संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।

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दो दवाओं के नमूने फेल, फिलहाल बिक्री पर रोक

औषधि विभाग द्वारा रूटीन प्रक्रिया के तहत एक मेडिकल स्टोर से लिए गए दवाओं के दो नमूने जांच में फेल हो गए। इसके बाद इन दवाओं की बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। साथ ही दवा निर्माता कंपनी को भी नोटिस जारी किया गया है।

औषधि निरीक्षक रूचि बंसल ने बताया कि अप्रैल माह में अमरोहा के न्यू इमरान मेडिकल स्टोर से दवाओं के दो नमूने लिए गए थे। जिनको जांच के लिए भेजा गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम की गोल्डन क्रॉस फार्मास्यूटिकल कंपनी का आइबुजेसिक प्लस सीरप व उत्तराखंड की एसवीपी कंपनी द्वारा बनाया गया वेटनरी का गॉसपास इंजेक्शन का नमूना जांच में फेल पाया गया है। औषधि निरीक्षक ने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालक को दवाओं का बाकी बचा स्टाॅक वापस भेजने व बिक्री पर तुरंत रोक लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही दवा निर्माता कंपनी को भी नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रकरण में अनुमोदन के बाद वाद दायर करने की कार्रवाई की जाएगी।
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