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सूचना मुहैया नहीं कराने पर डीआईओएस पर 25 हजार का जुर्माना

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हसनपुर(अमरोहा)। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय में सूचना मुहैया नहीं कराने और जन सूचना अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक पर राज्य सूचना आयुक्त द्वारा 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं आरटीआई कार्यकर्ता मुजाहिद चौधरी ने वर्ष 2014 में तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक से नेहरू स्मारक इंटर कालेज गंगवार से संबंधित जानकारी मांगी थी। पूछा था विद्यालय में प्रबंध समिति में कितने सदस्य कार्यरत है। इसके अलावा प्रबंध समिति के बैंक खाते में कितनी धनराशि है। उक्त धनराशि को विद्यालय में किस तरह के खर्चों में प्रयोग किया जाता है। निर्धारित समय में सूचना अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सूचना मुहैया नहीं कराई गई। इसकी शिकायत मुजाहिद चौधरी ने राज्य सूचना अयुक्त से की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना अधिकारी डीआईओएस पर पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। संवाद
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