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पंजू सराय में खनन करने वाले 13 आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर

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अमरोहा। पंजूसराय में खनन करने वाले तेरह आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। इस पर संक्रमणीय भूमिधरों, तालाब और जलमग्न भूमि स्रोत नदी अवैध रूप से खनन का आरोप है। प्रशासन ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है।
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केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी 16 जुलाई को दो दिवसीय दौरे पर अमरोहा आईं थीं। पूरे अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद वह 17 जुलाई को पंजू सराय में स्थित खनन स्थल पर पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने डीएम बीके त्रिपाठी और एसपी आदित्य लांग्हे और अफसरों को खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की नसीहत दी थी। साथ ही खनन को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री ने श्मशान और तालाबों पर कब्जे होने की शिकायत मिलने का दावा किया था।
देर शाम मंत्री तो वापस दिल्ली वापस लौट गईं, लेकिन उनकी फटकार का असर जिला प्रशासन पर कुछ घंटों में देखने को मिला। डीएम के निर्देश पर उसकी रात को पीपली घोसी खुर्द गांव पर तैनात लेखपाल अयूब अली ने अलग-अलग 12 घाट संख्या क्षेत्र को राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमि दरों के अधिकार में दर्ज होने का दावा करते हुए 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। सभी पर अवैध रूप से खनन करने का आरोप है।
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लेखपाल का दावा है कि यह सभी लोग संगठित रूप से अवैध धन प्राप्त करने के लिए खनन करा रहे हैं। जिस कारण गांव पीपली घोसी खुर्द, जब्दा एवं बहादुरपुर खुद मार्ग पर सड़क किनारे 35 हजार की विद्युत लाइन को क्षति पहुंचने का खतरा बना हुआ है। वहीं, दूसरी दर्ज कराई गई एफआईआर में भी लेखपाल अयूब अली ने सभी नामजद 12 आरोपियों पर एक हेक्टेयर से अधिक तालाब की जमीन पर खनन करने का आरोप है। खनन के कारण जमीन में 30-30 फीट गहरे गड्ढे बन गए हैं। जबकि तीसरा केस पंजू सराय गांव में तैनात लेखपाल फिरोज अब्बास ने दर्ज कराया है। आरोप है कि यहां के रहने वाले सईद अहमद उर्फ नन्हे अन्य व्यक्तियों के साथ जलमग्न भूमि स्रोत नदी के रूप में दर्ज जमीन पर अवैध रूप से खनन कर गहरे गड्ढे बना दिए हैं। जिसमें गिरकर जनहानि होने की संभावना है।
इन पर दर्ज हुई थी एफआईआर
अमरोहा। बुंदू, शरीफ, मोहम्मद कासिम बाबू, अनीश, छोटे, फकरुद्दीन, मुस्तकीम, हंसार, आलम, कमरुद्दीन, जलालुद्दीन, शहाबुद्दीन और पंजू सराय निवासी सईद अहमद उर्फ नन्हे व अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम और अवैध उत्खनन अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
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खनन करने वाले आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाने की तैयारी है। इसके बाद उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। -विजय कुमार राणा, सीओ सिटी
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