अमरोहा। पीतल की फैक्टरी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय में दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पचास हजार रुपये प्रतिकर देना तय किया है। जबकि न्यायालय ने सरकार को दो लाख रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला देहात थानाक्षेत्र का है। दिल्ली के थाना ज्योतिनगर क्षेत्र के मोहल्ला कर्दमपुरी निवासी मोहसिन 12 मार्च 2018 को दिल्ली की किशोरी को पीतल की फैक्टरी में नौकरी दिलाने का झांसा अमरोहा ले आया। उसकी नौकरी लगवाने के लिए किसी से बात करने की बात कही थी। अमरोहा में देहात थानाक्षेत्र के जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसे छोड़कर फरार हो गया था। पीड़िता ने आरोपी मोहसिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से मोहसिन जेल में बंद है। उसे जमानत नहीं मिल सकी थी। यह मुकदमा अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) शंकरलाल की अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने जोरदार पैरवी की और दोषी को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को मोहसिन उर्फ गुल्ली उर्फ गुलाम मोहम्मद को दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा न्यायालय ने आरोपी को 50 हजार रुपये और सरकार को दो लाख रुपये प्रतिकर पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं।