सात साल की बच्ची को अगवाकर फिरौती मांगने के मामले में धीरज उर्फ इमरान खान उर्फ अजय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉ. कपिला राघव की अदालत ने यह फैसला सुनवाई शुरू होने के 26वें दिन ही सुना दिया।
रहरा थानाक्षेत्र के एक गांव से मजदूर की सात साल की बेटी का अपहरण एक दिसंबर को किया गया था। दो दिसंबर को इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। दो जनवरी को कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल हुआ था। कोर्ट ने पांच जनवरी से सुनवाई शुरू करते हुए 22वें दिन आरोपी को दोषी करार दिया था। 26वें दिन सोमवार को इमरान को उम्रकैद और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस ने 12 दिसंबर को बच्ची को मुक्त कराके आरोपी को जेल भेज दिया था।