अमरोहा कलक्ट्रेट में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव सामग्री तैयार करते कर्मचारी।
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अमरोहा। 80 साल की उम्र पार चुके बुजुर्गों, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी दिव्यांगों, कोरोना संक्रमित और सर्विस मतदाताओं को मतदान के लिए बूथ तक नहीं जाना होगा। इस श्रेणी के मतदाता घर बैठे अपनी पसंद के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाल सकेंगे। आयोग के निर्देश के बाद जिला प्रशासन बीएलओ के माध्यम से डोर-टू-डोर चिह्नित ऐसे लोगों से अनुमति पत्र (फार्म 12-डी) भराएंगे। फार्म नहीं भरने वाले बुजुर्ग और दिव्यांगों या अन्य मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करना होगा।
डीएम बीके त्रिपाठी ने बताया कि सर्विस मतदाताओं के साथ-साथ दिव्यांग मतदाताओं, 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों और कोरोना संक्रमित मतदाताओं को भी डाक मतपत्र की सुविधा मिलेगी। चिह्नित किए गए सभी दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और संक्रमित मतदाताओं से बीएलओ एवं अन्य कर्मचारियों के माध्यम से डाक मतपत्र जारी करने के लिए घर-घर जाकर फार्म- 12 डी भरवाया जाएगा, जो मतदाता फार्म-12 डी के माध्यम से डाक मतपत्र के द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग करने का विकल्प चुनेंगे। उन्हें नियमानुसार डाक मतपत्र जारी कर मतदान कराया जायेगा। जनपद की चारों विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे कुल 28,246 मतदाता हैं। जिसमें दिव्यांग वोटरों की कुल 9070 हजार है। जिसमें विधानसभा क्षेत्र हसनपुर में सर्वाधिक 2,485 दिव्यांग मतदाता हैं, तो वहीं नौगांवा सादात विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 1891 दिव्यांग मतदाता हैं। इसी तरह धनौरा विधानसभा क्षेत्र में 2,399 और अमरोहा क्षेत्र में 2295 दिव्यांग मतदाता हैैं।
जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों में 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग मतदाताओं की कुल संख्या 16617 है। 80 वर्ष से अधिक उम्र पूरी कर चुके बुजुर्ग मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या 5005 नौगांवा सादात में हैं। जबकि सबसे कम संख्या 2775 अमरोहा क्षेत्र में है। जबकि धनौरा क्षेत्र में 4999 और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में 3839 मतदाता हैं। जबकि सर्विस मतदाताओं की कुल संख्या 2559 है। उन्होंने बताया कि बीएलओ डोर-टू डोर जाकर कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं।