मंडी धनौरा। नेपाल बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाली बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उसके पति राशिद अली से एटीएस की टीम ने शुक्रवार की सुबह करीब दो घंटे तक पूछताछ की। एटीएस द्वारा की गई पूछताछ की जानकारी नहीं मिल पाई है। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। बृहस्पतिवार को भी खुफिया विभाग की टीमों ने आठ घंटे तक दोनों से गहन पूछताछ की थी।
बृहस्पतिवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला कटरा निवासी राशिद अली व उसकी पत्नी रीना बेगम को गिरफ्तार किया था। रीना बेगम बांग्लादेश के ढाका जनपद के गाजीपुर की रहने वाली है। राशिद ने साल 2021 में रीना बेगम से सऊदी अरब में निकाह किया था।
दोनों मदीना के आदम नामक शहर में एक ही अस्पताल में मिले थे। रीना बेगम वहां साफ-सफाई का काम करती थी और राशिद का वहां फर्नीचर का ठेका था। जानकारी के अनुसार इस साल जनवरी में रीना के पिता सुलेमान शेख का निधन होने पर रीना बांग्लादेश चली गई थी। राशिद भी इस दौरान दो बार बांग्लादेश गया था। अक्तूबर 2025 में राशिद व रीना टूरिस्ट वीजा पर नेपाल गए थे। वहां से नेपाल के महेंद्र नगर के बॉर्डर से भारत में प्रवेश किया।
करीब डेढ़ माह से राशिद व रीना मोहल्ला कटरा में अपने घर पर रह रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने बृहस्पतिवार को दोनों के खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
महिला के बांग्लादेश होने की जानकारी मिलने पर एटीएस संभल की टीम ने थाने आकर बंद कमरे में शुक्रवार की सुबह करीब दो घंटे तक दोनों से पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि एटीएस ने राशिद से नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में प्रवेश करने के कारण मालूम किया। प्रभारी निरीक्षक बालेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है।
विवेचक ने बताया कि विदेशी अधिनियम की धारा 24 में पांच साल तक की सजा व पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। विवेचना के दौरान अन्य तथ्य सामने पर धारा बढ़ाई जाएंगी।