पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से संचालित शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
प्रभारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पंखुरी जैन ने बताया कि योजना के लिए अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए के शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक की आय एक लाख रुपये होनी चाहिए। एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए योजना का लाभ लिया जा सकता है। आवेदन शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक किया जा सकता है। आवेदन के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर लॉगिन कर करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन के समय पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जाएगी।