अमरोहा। शौर्य और काला दिवस को लेकर प्रशासन चौकन्ना हो गया है। इस महीने में गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, चौधरी चरण सिंह जन्म दिवस, क्रिसमस डे का आयोजन है। त्योहारों पर कानून व्यवस्था की दिक्कत नहीं आए। इसके लिए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है। खाद्य या आवश्यक वस्तुओं का भंडारण नहीं करेगा। अधिक कीमत पर बेचने वालों के खिलाफ ईसी एक्ट के तहत कार्रवाई तय है।
एडीएम वित्त और राजस्व विनय कुमार सिंह ने बताया कि छह दिसंबर केे शौर्य और काला दिवस मनाए जाने के कारण प्रशासन तैयार है। इसके चलते संवेदनशीलता में बढ़ोत्तरी हो सकती है। इस दौरान धार्मिक और राजनैतिक संगठन कार्यक्रम कर सकते हैं। ऐसे में असमाजिक तत्व कानून व्यवस्था के लिए खतरे बढ़ा सकते हैं। जिसका निवारण तत्काल किया जाना जरूरी है। ऐसे में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। किसी भी जगह पांच या उससे अधिक व्यक्ति बगैर अनुमति के नहीं एकत्र होंगे। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर लागू नहीं रहेगा। घर की छत या उसके अंदर अथवा सड़क अथवा सड़क के किनारे या गली में या किसी भी स्थान पर ईंट पत्थर या ईंट के टुकड़े को नहीं रखना है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज को प्रसारित करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों के बारे में पुलिस या एसडीएम को बता सकते हैं।