प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी डीएम, पुलिस आयुक्तों व नगर आयुक्तों को अवैध बूचड़खानों को बंद कराने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटियों का गठन किया गया है।
इनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, ईओ, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। साथ ही निर्देश दिए है कि छह अप्रैल को राम नवमी के दिन विशेष प्रतिबंध लागू होगा। इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।