एनओसी पर ही होता है अन्य जिले में पंजीकरण
जिस वाहन मालिक का जहां पर भी वाहन पंजीकरण है। वहां से यदि उसको अन्य राज्य और जनपद में ट्रांसफर कराना है, तो अपने जिले के एआरटीओ कार्यालय से एनओसी लेनी होगी। तभी दूसरे जिले में उसका पंजीकरण किया जा सकता है।
फिटनेस पास होने पर ही मिलती है एनओसी
जिन वाहनों का प्रदूषण, बॉडी या अन्य कोई आपत्ति नहीं होती है। उसी वाहन की फिटनेस तैयार होती है। फिटनेस प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही एनओसी जारी होती है। जिसके बाद अन्य किसी स्थान पर पंजीकरण कराया जा सकता है।
एनसीआर में यह है नियम
दिल्ली में वायु प्रदूषण न हो, एनजीटी द्वारा डीजल के दस साल से अधिक अवधि वाले वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध है। एनसीआर में सिर्फ दस साल तक ही डीजल के वाहनों का संचालन किया जा सकता है। दिल्ली में पेट्रोल वाहनों को सिर्फ 15 साल ही चलाया जा सकता है, उसकी फिटनेस बढ़ाने के बाद एनसीआर से बाहर ही चलाया जा सकता है। डीजल के अधिकांश वाहनों को वाहन स्वामियों द्वारा बाहरी जनपदों में एनओसी लेकर पंजीकरण कराने का प्रयास किया जाता है।
अन्य जनपदों में यह है नियम
दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से अलग जनपदों में वाहनों की फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर उसकी अवधि को बढ़ा दिया जाता है। वे जनपद जहां पर वायु प्रदूषण की अधिक समस्या नहीं होती है। समय पूरा होने पर डीजल वाहन स्वामी अपने वाहनों को भी अन्य जनपदों में बेचने का प्रयास करते हैं, जिससे अच्छी वाहन की अच्छी कीमत मिल सके। साथ ही वाहन की अवधि बढ़ जाती है। जिसके लिए एनओसी की आवश्यकता होती है।
इन वर्षों में मिली एनओसी
वर्ष वाहनों की संख्या
2020-21 1442
2021-22 1594
2022-23 2098
2023-24 2091
2024-25 2010