अमरोहा। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 43 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने में से तीस हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे। दोषी जमानत पर बाहर था। न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
ये घटना मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। उनकी 14 वर्ष से बेटी निजी कॉलेज में पढ़ाई के साथ कोचिंग भी करती है। 6 अप्रैल 2022 की सुबह छात्रा बिना बताए गायब हो गई थी। किसान की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने नाबालिग छात्रा को बरामद कर लिया। छात्र को मेरठ जनपद के किठौर थानाक्षेत्र के सारंगपुर निवासी आमिर बहला-फुसला कर ले गया था। इस मामले में छात्र के बयानों के आधार पर पुलिस ने आमिर के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में बढ़ोतरी की। बाद में पुलिस ने आरोप आमिर को गिरफ्तार न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ. कपिला राघव की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोग अभियोजक पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी आमिर को दोषी करार दिया और 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 43 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।