अमरोहा। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में बंद है।
आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी किसान की नाबालिग बेटी 9 जुलाई 2021 को पशुओं के लिए चारा लेने के लिए खेत पर गई थी। इसी दौरान गांव निवासी अंकुल किशोरी को गन्ने के खेत में खींचकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तभी अंकुल जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग निकला। मामले में पुलिस ने किशोरी के भाई की तहरीर पर अंकुल के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद हैं।
मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम हेमलता त्यागी की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी पैरवी कर रहे थे। सोमवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी अंकुल को दोषी करार दिया। साथ ही न्यायालय ने उसे 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि जमाने की धनराशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को सौंपने होंगे।