अमरोहा। विनियमित क्षेत्र के पुष्कर नगर-सुबोधनगर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए करीब चार बीघा जमीन पर चारों ओर 10 फीट ऊंची बाउंड्री और मैरिज हॉल का निर्माण कराया गया। मामले में नवंबर 2024 में ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर 30 दिन में निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 10 दिन में स्वयं निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया है।
एसडीएम सदर शशिभूषण पाठक ने बताया कि प्रवीण आर्य निवासी मोहल्ला काली पगड़ी को नोटिस जारी किया गया था। मई 2025 में डीएम न्यायालय से अपील भी निरस्त हो गई। इसके बाद प्रतिवादी हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने मार्च 2026 में अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए। इसके अनुपालन में 19 मई को नोटिस भेजा गया, लेकिन निर्माण नहीं हटाया गया।
एसडीएम ने बताया कि निर्माण नहीं हटाने पर पुलिस बल की मदद से अवैध निर्माण हटाया जाएगा और खर्च भूराजस्व के बकाए की तरह वसूला जाएगा। पुष्करनगर और सुबोधनगर में मुनादी भी कराई गई है। इस मामले में प्रतिवादी सुधीर कुमार ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। संवाद