13 : मुसाफिरखाना : थाने में मौजूद पकड़े गए छात्र सौरभ हत्याकांड के आरोपी। -संवाद
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मुसाफिरखाना (अमेठी)। मंगलवार को हनफी इंटर कॉलेज बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्र की हत्या में वांछित और दो आरोपियों को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस बरामद करने के बाद पुलिस फरार चल रहे दो और आरोपियों की तलाश में जुटी है। शुक्रवार को गिरफ्तार दो आरोपी समेत घटना में शामिल चार को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।
पुरानी रंजिश में मंगलवार को हनफी इंटर कॉलेज परीक्षा देने जा रहे मुसाफिरखाना थाने के धरौली गांव निवासी देवांश सिंह उर्फ सौरभ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद पुलिस ने पिता सुशील सिंह की तहरीर पर सुल्तानपुर के अशरफपुर गांव निवासी व वर्तमान में अपने मामा के यहां मुसाफिरखाना के मठिया में रह रहे दो सगे भाई लकी यादव व शुभम यादव तथा कस्थुनी पूरब निवासी वैभव सिंह व ककरहिया निवासी संदीप के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
केस दर्ज करने के बाद बृहस्पतिवार को गिरफ्तार सुल्तानपुर के ककरहिया गांव निवासी संदीप यादव व मुसाफिरखाना के कस्थुनी पश्चिम गांव निवासी वैभव सिंह से पूछताछ में संजय व सत्यम का भी नाम सामने आने के बाद दर्ज केस में उनका नाम शामिल किया था। बृहस्पतिवार को संदीप व वैभव का चालान कोर्ट भेजने के बाद आरोपियों की तलाश में जुटे प्रभारी निरीक्षक बृजेश सिंह ने शुक्रवार को निजामुद्दीनपुर के पास बाइक सवार दो संदिग्ध को धर दबोचा।
पकड़े गए संदिग्ध की पहचान सुल्तानपुर के अशरफपुर गांव निवासी लकी यादव व शुभम यादव के रूप में हुई। लकी व शुभम के छात्र सौरभ की हत्या में वांछित होने की जानकारी के बाद पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों ने हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार की। निशानदेही पर गोमती नदी के किनारे से घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस बरामद हुआ।
दोनों के पास मिली बाइक का भी घटना में प्रयोग होने की बात सिद्ध होने के बाद पुलिस ने बाइक व तमंचा तथा कारतूस सील करते हुए दोनों का चालान कोर्ट भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि घटना में शामिल चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दो आरोपी सुल्तानपुर के टोनियातर ऊंचगांव निवासी संजय यादव व मुसाफिरखाना के खौदिया गांव निवासी सत्यम यादव की तलाश की जा रही है। जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर पूरे मामले में वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर पैरवी करते हुए आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी।