गौरीगंज (अमेठी)। मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करने वाले श्रमिकों को प्रदेश सरकार सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा देगी। इच्छुक श्रमिकों को श्रम विभाग में पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद श्रमिक की मौत व अपंगता के अलावा बेटी की शिक्षा व विवाह के लिए भी योजना का लाभ मिलेगा।
विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की मृत्यु या अपंगता की दशा में उनके परिवार को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रदेश सरकार ने योजना शुरू की है। संचालित योजना का लाभ श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को ही मिलेगा।
सभी श्रमिकों को योजना से लाभान्वित किया जा सके इसके लिए शासन ने श्रम विभाग को शत-प्रतिशत श्रमिकों का पंजीकरण करने का निर्देश दिया है। 18 से 60 वर्ष तक आयु के श्रमिकों को नियोजन प्रमाण/स्व प्रमाण के साथ फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति जनसुविधा केंद्र के ऑनलाइन बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
योजना में भवन निर्माण, वेल्डिंग, बढ़ई, कुंआ खोदने, छप्पर डालने, राजमिस्त्री, प्लंबरिंग, सड़क बनाने, मिक्सर चलाने, पुताई, बिजली मिस्त्री, खनिकर्म करने वाले, ईंट निर्माण, टाइल्स/मार्बल लगाने वाले, निर्माण स्थलों की चौकीदारी करने वाले, मिट्टी के कार्य व चूना बनाने समेत अन्य निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक पंजीकरण करवा सकते हैं।
पंजीकृत श्रमिकों की दुर्घटना से मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये, सामान्य मृत्यु पर दो लाख रुपये, स्थाई अपंगता पर तीन लाख रुपये, आंशिक अपंगता पर दो लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। इतना ही नहीं पंजीकृत श्रमिक के आवासहीन होने पर आवास, पुत्रियों के विवाह मेें 55 हजार रुपये अनुदान समेत अन्य लाभ मिलेगा। डीएम अरुण कुमार ने जिले में विभिन्न स्थानों पर काम करने वाले श्रमिकों से पंजीकरण कराने की अपील करते हुए पंजीकरण में परेशानी होने पर श्रम विभाग में संपर्क करने को कहा है।