अमेठी सिटी। होली, रमजान व नवरात्र को दृष्टिगत रखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता ने शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से सोमवार को जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आगामी 29 अप्रैल तक प्रभावी रहने वाली निषेधाज्ञा के दौरान सभी तरह के सार्वजनिक कार्य बिना अनुमति के आयोजित करने की मनाही होगी।
निषेधाज्ञा अवधि में सार्वजनिक स्थान पर पांच व उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर रोक लगाई है। आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, चाकू, लाठी, डंडा अथवा कोई तेज धार वाला हथियार रखने की मनाही होगी। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)