गौरीगंज (अमेठी)। स्थानीय तहसील के सेंभुई गांव में कूटरचित दस्तावेज के आधार पर भूमि कब्जा कर बैंक को किराए पर देना तथा पदेन दायित्वों में लापरवाही बरतना ग्राम प्रधान संभुई को भारी पड़ा। कोर्ट के निर्देश पर डीएम ने जांच कराई तो प्रथमदृष्टया आरोप सही मिले। पुष्टि होने के बाद डीएम ने प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है।
गौरीगंज तहसील के सेंभुई ग्राम पंचायत के प्रधान पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीण प्रभातचंद्र त्रिपाठी उर्फ मनीष ने जिला प्रशासन को शिकायती पत्र दिया था। इस पत्र पर कार्रवाई न होने के बाद ग्रामीण ने कोर्ट में वाद दायर किया।
कोर्ट के निर्देश पर डीएम अरुण कुमार ने जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय को जांच अधिकारी नामित करते हुए पूरे प्रकरण की जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। इस पर जांच अधिकारी ने जांच की तो नवीन परती/ग्राम सभा की भूमि पर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बना कर बैंक को किराए पर देने के साथ ही पदेन दायित्वों के निर्वहन करने में मनमानी बरतने की पुष्टि हुई। जांच टीम ने बिन्दुवार जांच आख्या डीएम को दी।
जांच रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम ने प्रधान भूपेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब देेने का निर्देश दिया है। डीएम ने जवाब नहीं देने तथा जवाब से संतुष्ट न होने की दशा में प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार सीज करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है।