अमेठी सिटी। संपत्ति का मूल्य कम दर्ज करने के मामले में कलेक्टर न्यायालय ने सख्त आदेश जारी किया है। जांच और सुनवाई के बाद 1,56,950 रुपये वसूली तय की गई। इसमें कमी स्टांप शुल्क और अर्थदंड शामिल हैं, जबकि निबंधन शुल्क और ब्याज अलग से जमा होगा।
जांच में सामने आया कि विक्रय विलेख में जमीन का मूल्य वास्तविक से कम दिखाया गया। संग्रामपुर स्थित भूमि पर पेड़, कुआं और बोरवेल जैसे संसाधन मौजूद थे, मगर दस्तावेज में उनका उल्लेख नहीं था। सड़क, नहर और आबादी के पास होने से भूमि का मूल्य अधिक पाया गया। राजस्व अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण के बाद पुनर्मूल्यांकन किया। संपत्ति का मूल्य करीब 42.63 लाख रुपये आंका गया, जबकि विलेख में कम राशि दर्ज थी। कई स्तर की जांच में भी यही तथ्य सही पाया गया।
सुनवाई में राजस्व पक्ष ने राजस्व हानि की बात रखी, जबकि संबंधित पक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। न्यायालय ने 1,41,950 रुपये कमी स्टांप शुल्क और 15,000 रुपये अर्थदंड तय किया। साथ ही 28,400 रुपये निबंधन शुल्क भी जमा करना होगा। कमी स्टांप शुल्क पर 24 जुलाई 2020 से भुगतान तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा। कलेक्टर संजय चौहान ने वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।