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पांच साल में 36,046 किसानों को मिली बीमा क्षतिपूर्ति

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गौरीगंज (अमेठी)। फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति करने के लिए कृषि विभाग विभिन्न योजनाएं संचालित करता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों की फसल को बीमित करने के लिए कृषक अंश के साथ केंद्र व प्रदेश सरकार प्रीमियम जमा करती है। प्रीमियम जमा होने के बाद नष्ट फसलों के नुकसान का आकलन करने के बाद किसानों को प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। पांच वर्ष में जिले में 36, 046 किसानों को बीमा योजना से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।
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जोताई, बोआई, निराई, सिंचाई एवं खाद डालकर तैयार किसानों की फसल कई बार अधिक वर्षा, आंधी, तूफान, पाला, बर्फबारी, ओले, कीट, फसल रोगों, आग की चपेट में आकर नष्ट हो जाती है। ऐसे में किसानों की परेशानी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से फसल बीमित करने की व्यवस्था बनाई गई है। फसल बीमा प्रीमियम मद में कृषक को खरीफ सीजन की फसल में दो प्रतिशत तथा रबी फसल में 1.5 प्रतिशत राशि जमा करनी होती है।
नकदी व औद्यानिक फसलों में किसान को पांच प्रीमियम राशि जमा करनी पड़ती है। कृषक प्रीमियम अंश के बाद की प्रीमियम राशि केंद्र व प्रदेश सरकार जमा करती है। जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने बताया कि खरीफ सीजन 2016 में 48,932 बीमित किसानों में 11,704 को प्रतिपूर्ति दी गई तो रबी सीजन में 48,037 बीमित किसानों में से 2907 किसानों को।
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खरीफ सीजन 2017 में 48,036 बीमित किसानों में से 3439 किसान लाभान्वित हुए तो रबी सीजन में 56,981 में से 714 किसानों को प्रतिपूर्ति दी गई। खरीफ 2018 में 52,766 बीमित किसानों में 2987 किसानों तो रबी सीजन में 53,715 बीमित किसानों में मात्र पांच किसानों को लाभान्वित किया गया है।
खरीफ 2019 में 36,285 बीमित किसानों में 195 तो रबी सीजन में 34,114 में 8279 किसानों को प्रतिपूर्ति भुगतान किया गया है। खरीफ सीजन में 34,608 बीमित किसानों में 5816 तो रबी सीजन में 33,560 किसानों में 855 किसानों को प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।
उन्होंने बताया कि पांच वर्ष में 27 करोड़ 75 लाख 31 हजार रुपये कृषक अंश, 13 करोड़ 33 लाख सात हजार रुपये केंद्रांश तथा 13 करोड़ 33 लाख सात हजार रुपये राज्यांश समेत कुल 54 करोड़ 42 लाख 71 हजार रुपये का कुल प्रीमियम बीमा कंपनी के पास जमा हुआ। पांच वर्ष में 36,046 किसानों को 17 करोड़ 78 लाख 31 हजार रुपये की प्रतिपूर्ति का भुगतान बीमा कंपनी की ओर से किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित फसल के नुकसान होने की सूचना किसान को 72 घंटे में बैंक के साथ ही बीमा कंपनी को देनी होती है। शिकायत के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा में फसल नष्ट होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से क्षति का आंकलन कर बीमा कंपनी को रिपोर्ट दी जाती है। रिपोर्ट पर बीमा कंपनी नियमानुसार किसानों को प्रतिपूर्ति का भुगतान करती है।
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