48 : गौरीगंज : जगदीशपुर के मरौचा तेतारपुर में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त का स्कूल सील करते पुलि?
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गौरीगंज (अमेठी)। संगठित रूप से आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध कर उससे अर्जित की गई करीब 64 लाख रुपये कीमत की संपत्ति जामो पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत रविवार को कुर्क कर दी। डीएम के आदेश पर गठित चार सदस्यीय टीम में शामिल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई की गई।
जामो थाना क्षेत्र के गौरा कटारी निवासी जय करन प्रजापति (40) का शव 14 फरवरी वर्ष 2021 को जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एआईआरएस शिक्षण संस्थान परिसर से बरामद किया गया था। युवक का शव स्कूल परिसर में जहां बरामद हुआ वहां आम का पेड़ लगा दिया गया था। पोस्टमॉर्टम में पता चला कि युवक को मारने के बाद जला दिया गया था।
पुलिस ने पूरे लाला ईश्वरी मजरे मरौचा तेतारपुर निवासी स्कूल संचालक आशीष कुमार दुबे के खिलाफ केस दर्ज किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि हत्या के बाद शव को जलाकर उसे एक गड्ढे में दफनकर ऊपर से आम का पेड़ लगा दिया गया था जिससे की उसकी बरामदगी कभी नहीं हो सके। बाद में पुलिस ने आशीष के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की थी।
गैंगेस्टर एक्ट में चार्ज शीट दाखिल करने के बाद पुलिस आशीष द्वारा अपराध कर अर्जित की गई संपत्ति की छानबीन में जुटी थी। एसओ शिवाकांत पांडेय द्वारा अपराध से अर्जित उसकी पूरी संपत्ति की कीमत का आकलन कराने के बाद गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत उक्त संपत्ति को कुर्क करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के यहां एसपी के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत कर वाद दायर किया गया।
जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र ने पूरे प्रकरण का अवलोकन करने के बाद एसडीएम मुसाफिखाना के नेतृत्व में संपत्ति कुर्क करने के लिए चार सदस्यीय टीम गठित कर दी। तहसीलदार संगीता पंाडेय की मौजूदगी में रविवार को एसओ शिवाकांत पांडेय ने आशीष की 64 लाख 74 हजार रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क कर दी। एसओ ने बताया कि कुर्क संपत्ति में 1.95 लाख कीमत की एक मैजिक, 65 हजार रुपये की कीमत की एक बाइक, गांव में संचालित 62 लाख 14 हजार रुपये कीमत का एआईआरएस शिक्षण संस्थान की भूमि व भवन शामिल है।