फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Amethi News: हत्या में चार दोषियों को उम्रकैद

Tue, 18 Aug 2026 12:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
विज्ञापन
विज्ञापन
अमेठी सिटी। दो लाख रुपये की रंगदारी न देने पर सात साल पहले गोली मारकर विजय सिंह की हत्या करने के मामले में एडीजे चतुर्थ सुल्तानपुर की अदालत ने सोमवार को चार दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चंद्रशेखर केसरवानी, शुभम तिवारी, गोलू उर्फ संदीप जायसवाल और कल्लू मिर्चावाला उर्फ सूरज पर कुल 3.68 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड की 80 प्रतिशत राशि मृतक के परिजनों को देने का आदेश दिया गया है।
विज्ञापन



गौरीगंज के विशुनदासपुर निवासी अर्पित सिंह ने 12 नवंबर 2019 की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनके भाई विजय सिंह दावत में शामिल होने गए थे। उनके चचेरे भाई अमरेंद्र सिंह उनका इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल से जाते समय मुसाफिरखाना रोड पर गौरीगंज के पास एक बैंक के निकट आरोपियों ने साजिश के तहत विजय सिंह को गोली मार दी थी।

इस मामले में पुलिस ने एक बाल अपचारी समेत पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। किशोर के अलावा चार आरोपियों का विचारण एडीजे चतुर्थ की अदालत में हुआ। बृहस्पतिवार को अदालत ने चारों को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था। सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया।
विज्ञापन


अदालत ने चंद्रशेखर पर 99,500 रुपये, शुभम तिवारी पर 89,500 रुपये, संदीप जायसवाल पर 94,500 रुपये और सूरज पर 84,500 रुपये का अर्थदंड लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद चारों दोषियों को जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें