गौरीगंज (अमेठी)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत वितरित होने वाले राशन से वंचित उपभोक्ताओं को 30 व 31 मार्च को राशन मिलेगा। विभाग की सूचना पर आयुक्त ने पूर्ति विभाग को कोटेदारों के माध्यम से निर्धारित अतिरिक्त तिथि पर वंचित उपभोक्ताओं को राशन के साथ चना, नमक व तेल वितरित कर उपभोग प्रमाण पत्र देने को कहा गया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत नियमित राशन के साथ कोविड संक्रमण काल से अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत माह में दो बार निशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है। योजना से जिले के 70,378 अंत्योदय तो 2,37,931 पात्र गृहस्थी कार्डधारक लाभान्वित हो रहे हैं। मार्च माह में दूसरे चक्र के वितरण के बाद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के राशन से वंचित होने का मामला उजागर हुआ।
उपभोक्ताओं के राशन से वंचित होने की जानकारी के बाद आयुक्त खाद्य एवं रसद ने पूर्ति विभाग को पत्र भेजा है। पत्र में 31 मार्च तक प्वांइट ऑफ सेल मशीन से दूसरे चक्र में राशन से वंचित उपभोक्ताओं को निशुल्क राशन के साथ प्रति कार्ड एक किलोग्राम चना व नमक तथा एक लीटर तेल वितरित करने को कहा है।
आयुक्त का पत्र मिलने के बाद पूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत वंचित अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलोग्राम तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम राशन तथा एक किलोग्राम चना व नमक और एक लीटर खाद्य तेल निशुल्क वितरित करने की कोशिश में जुटा है। कवायद सफल हो इसके लिए पूर्ति विभाग ने कोटेदारों को पत्र जारी कर वंचित उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक राशन वितरित कर रिपोर्ट देने को कहा है। पूर्ति विभाग ने राशन वितरण में अनियमितता करने की दशा में अनुबंध पत्र निलंबित कर कार्रवाई की चेतावनी दी है।