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अमेठी में घटाया गया सील एरिया का दायरा

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गौरीगंज (अमेठी)। होटल में क्वारंटीन सिपाही के पॉजिटिव मिलने के बाद क्षेत्र को सील करने व कंटनेमेंट जोन बनाने का डीएम की ओर से जारी आदेश शुक्रवार रात संशोधित कर दिया गया। नए आदेश में शहर में मात्र चार सौ मीटर का एरिया सील रखने व कंटेनमेंट जोन में शामिल गांवों की संख्या तीन के बजाए दो व वार्डों की संख्या छह के बजाए दो कर दी गई है।
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पिछले 10 मई को अमेठी शहर स्थित साईधाम होटल में क्वारंटीन नौ सिपाही में से एक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। क्वारंटीन सिपाही के पॉजिटिव मिलने के बाद डीएम अरुण कुमार ने होटल समेत एक किलोमीटर के एरिया को सील करते हुए शहर के छह वार्ड व शहर से सटे सरवनपुर, खेरौना तथा सराय राजशाह गांव को कंटनेमेंट जोन घोषित कर दिया था।
इस संबंध में आदेश जारी होने के बाद तीनों गांवों व सभी छह वार्डों में नोडल अफसर के नेतृत्व में टीमें गठित कर डोर-टू-डोर सर्वे शुरू किया गया। टीमों के सर्वे में कंटनेेमेंट जोन में एक भी व्यक्ति बीमार नहीं पाया गया। टीमों की संयुक्त रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम ने शुक्रवार शाम 10 मई को जारी आदेश संशोधित कर दिया। संशोधित आदेश में सील सीमा का दायरा एक किलोमीटर से घटाकर चार सौ मीटर करने तथा कंटेनमेंट जोन में शामिल सराय राजशाह गांव को दायरे से हटाने का आदेश दिया है।
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